अगर कोई ईपीएफ (EPF) सदस्य मौजूदा ईपीएफ या ईपीएस नामांकन बदलना चाहता है, तो वो नया नामांकन दाखिल कर सकता है. नया ईपीएफ या ईपीएस नामांकन पिछले नामांकन को खत्म कर देगा.
'अगर कोई ईपीएफ (EPF) सदस्य मौजूदा ईपीएफ या ईपीएस नामांकन बदलना चाहता है, तो वो नया नामांकन दाखिल कर सकता है. नया ईपीएफ या ईपीएस नामांकन पिछले नामांकन को खत्म कर देगा.'