Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: नौकरी छूटने पर सरकार की तरफ से 3 महीने बेरोजगार रहे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.

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सरकार ने इसके लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) नाम की स्कीम शुरू की है.

इस स्कीम के जरिए कई बेरोजगार हैं, जिन्हें फायदा मिल चुका है. इस स्कीम का कंट्रोल कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के हाथ में है.

'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत नौकरी छूटने पर बेरोजगार लोगों को गुजारा करने के लिए भत्ता दिया जाता है

बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है. 3 महीने के लिए वह औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है.

योजना से लाभ उठाने के लिए ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद ESIC से आवेदन की पुष्टि की जाती है

प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करने वालों का कंपनी हर महीने PF/ESI सैलरी से काटती है. ऐसे नौकरीपेशा लोग बेरोजगार होने पर योजना का फायदा ले सकते हैं.

ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है. हालांकि, दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25000 रुपए है.

योजना का फायदा लेने के लिए ESIC की बेवसाइट पर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करें.

https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf फॉर्म भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की नजदीकी ब्रांच में जमा कराना होगा.

फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टैंप पेपर पर नोटरी का एफिडेविड भी लगेगा. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा.

आपराधिक मामला दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.