अगर आप अपने पुराने पॉलिसी से खुश नहीं है और उसे किसी दूसरे पॉलिसी के तहत बदलना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है.पुरानी पॉलिसी से नई हेल्थ पॉलिसी में जाने को पोर्टिंग कहते हैं.
पॉलिसी खरीदने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड, पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड, किसी खास बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड और पुरानी पॉलिसी को नो क्लेम बोनस भी नई पॉलिसी में ट्रांसफर किया जा सकता है.
हेल्श इंश्योरेंस रिन्यू करने से संबंधित नोटिस या पिछले साल का पॉलिसी शेड्यूल, नो क्लेम बोनस क्लेम करना है तो एक घोषणापत्र, कोई क्लेम किया है तो डिस्चार्ज समरी, पिछली मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट और कॉपी.