अगर आप अपने पुराने पॉलिसी से खुश नहीं है और उसे किसी दूसरे पॉलिसी के तहत बदलना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है.पुरानी पॉलिसी से नई हेल्थ पॉलिसी में जाने को पोर्टिंग कहते हैं.

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पॉलिसी पोर्ट कराने के लिए कुछ नियम और शर्तें मंजूर करनी होती है, जिसके बाद ये काम आसानी से हो जाता है.

पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसी में पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको नई पॉलिसी जहां से लेनी है, उस कंपनी को चूज़ करना होगा.

आपको ये देखना होगा ये नई कंपनी उतनी ही प्रीमियम राशि में आपको नई और बेहतर पॉलिसी दे. ये आप खुद से या किसी प्रोफेशनल की मदद से भी कर सकते हैं.

हालांकि पुरानी पॉलिसी एक्सपायर होने के 45-60 दिन पहले आपको पोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा. नई कंपनी चुनने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

इसके बाद नई कंपनी आपकी तरफ से दी गई जानकारी को वेरिफाई करती है. अगर आपकी जानकारी में कुछ फॉल्ट निकलता है तो और ये एप्लीकेशन रद्द भी हो सकती है

पॉलिसी खरीदने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड, पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड, किसी खास बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड और पुरानी पॉलिसी को नो क्लेम बोनस भी नई पॉलिसी में ट्रांसफर किया जा सकता है.

हेल्श इंश्योरेंस रिन्यू करने से संबंधित नोटिस या पिछले साल का पॉलिसी शेड्यूल, नो क्लेम बोनस क्लेम करना है तो एक घोषणापत्र, कोई क्लेम किया है तो डिस्चार्ज समरी,  पिछली मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट और कॉपी.